आरबीआई/डीओआर/2024-25/125
विवि.एफआईएन.आरईसी.सं.55/20.16.056/2024-25
06 जनवरी 2025
सभी वाणिज्यिक बैंक सहित लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा भुगतान बैंकों को छोड़कर
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और नैबफिड)
आवास वित्त कंपनियों सहित एनबीएफ़सी कंपनी
सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी
सभी क्रेडिट सूचना कंपनी
महोदय/महोदया
मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (साख सूचना रिपोर्टिंग) निदेश, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए साख सूचना रिपोर्टिंग पर समय-समय पर कई अनुदेश/निदेश जारी किए हैं।
2. संलग्न मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (साख सूचना रिपोर्टिंग) निदेश, 2025 साख सूचना की रिपोर्टिंग पर विनियमित संस्थाओं को जारी निदेशों का समेकन है।
3. यह निदेश आरबीआई द्वारा साख सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 11 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।
भवदीय
(जे. पी. शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक
संलग्न: भारतीय रिज़र्व बैंक (साख सूचना रिपोर्टिंग) निदेश, 2025 |