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प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपाय – केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली पोर्टल के माध्यम से रिपोर्टिंग – अर्धवार्षिक रिटर्न की शुरुआत

आरबीआई/2026-27/250
विसविवि.केंका.एफ़एसडी.सं.S544/05-04-001/2026-27

02 सितंबर 2026

मुख्य कार्यपालक अधिकारी / प्रबंध निदेशक
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लघु वित्त बैंक सहित)
सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक / शहरी सहकारी बैंक / ग्रामीण सहकारी बैंक / गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ / अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान

महोदया / महोदय,

प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपाय – केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली पोर्टल के माध्यम से रिपोर्टिंग – अर्धवार्षिक रिटर्न की शुरुआत

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले राहत उपायों को विनियमित करने वाले विनियामकीय ढाँचे को दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान संबंधी दिनांक 29 अप्रैल 2026 के संशोधन निदेशों (सूची संलग्न) के माध्यम से संशोधित किया गया है, जो 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गए हैं।

2. उपर्युक्त निदेशों के अनुसार, विनियमित संस्थाओं द्वारा अर्धवार्षिक आधार पर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में प्रदान किए गए राहत उपायों से संबंधित डेटा CIMS पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना आवश्यक है। तदनुसार, संशोधित विनियामकीय ढाँचे के अनुरूप मौजूदा रिपोर्टिंग व्यवस्था को संरेखित करने के लिए, विनियमित संस्थाएँ अपेक्षित जानकारी को संशोधित रिपोर्टिंग प्रारूप में CIMS पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगी।

3. रिटर्न को प्रत्येक छमाही की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर अर्थात् 30 सितंबर को समाप्त होने वाली छमाही के लिए 30 अक्तूबर तक तथा 31 मार्च को समाप्त वाली छमाही के लिए 30 अप्रैल तक प्रस्तुत किया जाए।

4. विनियमित संस्थाएँ यह सुनिश्चित करेंगी कि CIMS पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की गई जानकारी सटीक, पूर्ण और विधिवत सत्यापित हो। अपेक्षित जानकारी के समय से संग्रहण, सत्यापन, समेकन और प्रस्तुतीकरण की सुविधा के लिए उचित आंतरिक प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ स्थापित की जाएं।

5. इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में प्रदान किए गए राहत उपायों से संबंधित मौजूदा मासिक रिटर्न, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (लघु वित्त बैंकों सहित तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) पर लागू था, को 1 जुलाई 2026 से बंद कर दिया गया है।

भवदीय,

(आर. गिरिधरन)
मुख्य महाप्रबंधक


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