आरबीआई/2026-27/254
ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या. 21
08 सितंबर 2026
सेवा में
सभी प्राधिकृत व्यक्ति,
महोदय / महोदया,
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत जारी परिपत्रों की समीक्षा
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत विनियामक ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के रिज़र्व बैंक के सतत प्रयासों के अनुसरण में 01 जून 2000 से जारी परिपत्रों की व्यापक समीक्षा चल रही है।
2. उपरोक्त पहल को आगे बढ़ाते हुए, सात परिपत्र जिन्हें अनुबंध में सूचीबद्ध किया गया है को नियामक संशोधनों, निरर्थकता, ओवरलैप या नए निदेशों के निरस्त किए जाने के कारण अप्रचलित होने के कारण वापस लिए जा रहा है।
3. प्राधिकृत व्यक्ति इस परिपत्र की विषय-वस्तु को अपने संबंधित ग्राहकों / घटकों के संज्ञान में लाएं।
4. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) एवं धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं, तथा ये किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं।
भवदीय,
(डॉ. आदित्य गेहा)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
अनुबंध
अधिक्रमित किए गए ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्रों की सूची
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