अधिसूचनाएं

फॉर्म ए2 ऑनलाइन प्रस्तुत करना: विप्रेषण की राशि पर सीमा को हटाना

भा.रि.बैंक/2026-27/279
ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 23

01 अक्तूबर 2026

सेवा में
विदेशी मुद्रा विनिमय से जुड़े सभी प्राधिकृत व्यापारी

महोदया/ महोदय

फॉर्म ए2 ऑनलाइन प्रस्तुत करना: विप्रेषण की राशि पर सीमा को हटाना

प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंकों और एडी श्रेणी-II संस्थाओं का ध्यान उक्त विषय पर दिनांक 03 जुलाई 2024 के ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 12 के पैरा 3 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें सूचित किया गया था कि वे फॉर्म ए2 और अन्य संबंधित दस्तावेजों के ऑनलाइन/भौतिक प्रस्तुतीकरण के आधार पर बाहरी विदेशी मुद्रा विप्रेषण की सुविधा के उद्देश्य से अपने बोर्ड के अनुमोदन से उचित आंतरिक दिशानिर्देश तैयार करें।

2. समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकृत व्यापारी अपने बोर्ड या किसी बोर्ड समिति/प्रबंधन समिति जिसे बोर्ड द्वारा अधिकार प्रत्यायोजित किए गए है के अनुमोदन से उपरोक्त परिपत्र में उल्लिखित उद्देश्य के लिए उचित आंतरिक दिशानिर्देश तैयार करेंगे।

3. दिनांक 03 जुलाई 2024 के ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 12 के माध्यम से जारी किए गए अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे। प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने घटकों को अवगत कराएँ।

4. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत जारी किये गए हैं और ये किसी अन्य विधि/ कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं।

भवदीय

(एन सेंथिल कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक

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