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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – कनका पट्टना सहकारा बैंक नियमिता, दावणगेरे - अवधि बढ़ाना

10 सितंबर 2026

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – कनका
पट्टना सहकारा बैंक नियमिता, दावणगेरे - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कनका पट्टना सहकारा बैंक नियमिता, दावणगेरे को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 11 मार्च 2026 के निदेश सं. BLR.DOS.QAG.No.S1362/12-07-248/2025-2026 के माध्यम से 12 सितंबर 2026 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 12 सितंबर 2026 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त निदेश की परिचालन अवधि को अगले तीन माह की अवधि के लिए, 12 सितंबर 2026 को कारोबार की समाप्ति से 12 दिसंबर 2026 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाता है, जो कि समीक्षाधीन होगा।

3. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपर्युक्त विस्तार और/या संशोधन का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।

4. संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

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