प्रेस प्रकाशनी

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आरबीआई ने ‘म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और पेंशन फंड द्वारा किसी बैंकिंग कंपनी में प्रमुख शेयरधारिता के आगामी अधिग्रहण हेतु सरलीकृत अनुमोदन प्रक्रिया’ संबंधी संशोधन निदेश जारी किए

1 अक्तूबर 2026

आरबीआई ने ‘म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और पेंशन फंड द्वारा किसी बैंकिंग कंपनी में प्रमुख
शेयरधारिता के आगामी अधिग्रहण हेतु सरलीकृत अनुमोदन प्रक्रिया’ संबंधी संशोधन निदेश जारी
किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 जुलाई 2026 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से "भारतीय रिज़र्व बैंक (शेयर अथवा मताधिकारों का अधिग्रहण एवं धारिता) संशोधन निदेश, 2026" का मसौदा जारी किया था, जिसमें विनियमित संस्थाओं, जन सामान्य और अन्य हितधारकों से 4 अगस्त 2026 तक या उससे पहले टिप्पणियाँ / प्रतिक्रियाएँ आमंत्रित की गई थीं। संशोधन निदेशों के मसौदे का उद्देश्य म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और पेंशन फंड द्वारा किसी बैंकिंग कंपनी में आगे चलकर प्रमुख शेयरधारिता के अधिग्रहण हेतु अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल बनाना था।

2. उपर्युक्त संशोधन निदेशों के मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं की समीक्षा की गई है और तदनुसार उक्त संशोधन निदेशों को अंतिम रूप देते समय उसमें आवश्यक सुधार किए गए गए हैं। उपर्युक्त संशोधन निदेशों के मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

3. तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने आज निम्नलिखित संशोधन निदेश जारी किए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे:

  1. भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - शेयर अथवा मताधिकारों का अधिग्रहण एवं धारिता) संशोधन निदेश, 2026

  2. भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - शेयर अथवा मताधिकारों का अधिग्रहण एवं धारिता) संशोधन निदेश, 2026

  3. भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक - शेयर अथवा मताधिकारों का अधिग्रहण एवं धारिता) संशोधन निदेश, 2026

  4. भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - शेयर अथवा मताधिकारों का अधिग्रहण एवं धारिता) संशोधन निदेश, 2026

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

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