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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - समर्थ सहकारी बैंक लिमिटेड, सोलापुर - अवधि बढ़ाना

5 अक्तूबर 2026

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश -
समर्थ सहकारी बैंक लिमिटेड, सोलापुर - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने समर्थ सहकारी बैंक लिमिटेड, सोलापुर को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 6 अक्तूबर 2024 के निदेश सं. NGP.DOS.SSM 2.No.S580/15-03-614/2025-2026 के माध्यम से 7 अप्रैल 2026 को कारोबार समय की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 30 जून 2026 के निदेश DOR.MON/D-20/12.22.368/2026-27 द्वारा दिनांक 7 अक्तूबर 2026 को कारोबार समय की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 7 अक्तूबर 2026 को कारोबार समय की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त निदेश की परिचालन अवधि को 7 अक्तूबर 2026 को कारोबार समय की समाप्ति से 7 जनवरी 2027 को कारोबार समय की समाप्ति तक अगले तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाता है, जो कि समीक्षाधीन होगा।

3. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपर्युक्त अवधि बढ़ाए जाने का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।

4. संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

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