23 अक्तूबर 2026
आरबीआई ने लीवरेज अनुपात 2017 मानक के कार्यान्वयन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 अगस्त 2026 को भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड) ग्यारहवें संशोधन निदेश, 2026 का मसौदा जारी किया था, जिसमें 28 अगस्त 2026 तक हितधारकों से प्रतिक्रिया आमंत्रित की गई थी। संशोधन निदेशों के मसौदे में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति द्वारा जारी नवीनतम लीवरेज अनुपात ढांचे ('लीवरेज अनुपात 2017 मानक') को लागू करने का प्रस्ताव किया गया था।
2. निदेशों के मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रिया की जांच की गई है और तदनुसार आवश्यक संशोधनों को अंतिम संशोधन निदेशों में समुचित रूप से शामिल किया गया है। निदेशों के मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।
3. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक — पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) ग्यारहवें संशोधन निदेश, 2026 जारी किए हैं।
4. उक्त निदेश 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे।
(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/1376 |