Reserve Bank of India

निविदा



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बोली-पूर्व बैठक के कार्यवृत्त - बैंक के केंद्रीय कार्यालय भवन, मुंबई में मौजूदा ईपीएबीएक्स प्रणाली का उन्नयन

ई-निविदा सं.: 2026_RBI_290008_1

उपरोक्त निविदा के लिए बोली-पूर्व बैठक 29 सितंबर 2026 को 11:30 बजे आयोजित की गई। एक फर्म, अर्थात् एम/एस एबीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने बोली-पूर्व बैठक में व्यक्तिगत रूप से भाग लिया। बोली-पूर्व बैठक के दौरान भारिबैं के निम्नलिखित अधिकारी और संभावित फर्मों/ बोलीदाताओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे:

क्रम सं. भारिबैं अधिकारियों के नाम और पदनाम
I. श्री निशांत कुमार गुप्ता, समप्र -तक.
II. श्री मनीष गायककवाड़, प्रबंधक
III. श्री महेंद्र मीना, प्रबंधक
IV. श्री नागर्जुन रत्नाला, सप्र, (तक.,विद्युत)
V. श्री आदित्य देशपांडे, क.अभि., विद्युत

क्रम सं. फर्म/संभावित बोलीदाता का नाम प्रतिनिधि का नाम
I. एबीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड श्री ब्रायन वीगास
श्री आशीष मिश्रा

2. निम्नलिखित प्रश्न ई-मेल के माध्यम से प्राप्त हुए/ बोली-पूर्व बैठक में संभावित बोलीदाताओं द्वारा उठाए गए थे और उनपर चर्चा की गई। प्रश्नों के उत्तर नीचे सारणीबद्ध रूप में दिए गए हैं:

धारा प्रश्न बैंक द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण
2(i) कम से कम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए "EPABX प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और आवेदन (SITC)" जैसे कार्यों में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। (क्या कार्य समाप्ति की तारीख 31 जुलाई 2026 से पहले या उस दिन की होनी चाहिए?) यह स्पष्ट किया गया कि फर्म के पास ऐसे समान कार्यों में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और उन्हें इसके समर्थन में 31 जुलाई 2021 से पहले या उस दिन जारी किए गए संबन्धित कार्य आदेश और संबंधित समापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।
3.16 कृपया ध्यान दें 4019 -18 नं., 4029 – 118 नं., 8019 – 44 नं., 8029 – 28 नं., 4035- 8 नं. OEM के अनुसार EOL & EOsP हैं, हम सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर इसका समर्थन करेंगे। यदि वे मरम्मत योग्य नहीं हैं, तो नई खरीद करके बदले जाने की आवश्यकता होगी। कृपया विचार करें। यह स्पष्ट किया गया कि बोलीदाता ऐसे सभी मुद्दों / घटनाओं / विफलताओं पर विचार करेंगे और अपनी दरें उचित रूप से बताएंगे। यदि उपकरण अप्रचलित होने के कारण मरम्मत योग्य नहीं रह जाते हैं, तो विक्रेता बैंक के लिए किसी भी अतिरिक्त लागत के बिना उन्हें बदल देंगे।
3.17 (a-v) कृपया ध्यान दें बाहरी तरंगों, कारकों के कारण जले कार्ड, जो बोलीदाता के नियंत्रण से बाहर हैं, मान्य नहीं होते हैं। कृपया विचार करें। यह स्पष्ट किया गया कि बोलीदाता ऐसे सभी मुद्दों / घटनाओं / विफलताओं, जिनमें बाहरी तरंगों से उत्पन्न होने वाले मुद्दे भी शामिल हैं, पर विचार करेंगे और अपनी दरें उचित रूप से बताएंगे।
3.17 (b-vi) कृपया ध्यान दें 4019, 4029, 8019, 8029, 4035. OEM के अनुसार EOL & EOsP हैं, हम सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर इसका समर्थन करेंगे। यदि वे मरम्मत योग्य नहीं हैं, तो नई खरीद करके बदले जाने की आवश्यकता होगी। कृपया विचार करें। यह स्पष्ट किया गया कि बोलीदाता ऐसे सभी मुद्दों / घटनाओं / विफलताओं पर विचार करेंगे और अपनी दरें उचित रूप से बताएंगे। यदि उपकरण अप्रचलित होने के कारण मरम्मत योग्य नहीं रह जाते हैं, तो विक्रेता बैंक के लिए किसी भी अतिरिक्त लागत के बिना उन्हें बदल देंगे।
पृष्ठ 39 हम समझते हैं कि बोलीदाता को नीति का पालन करना है और सभी घटक भारिबैं द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे फर्म को स्पष्ट किया गया कि उक्त अग्नि सुरक्षा मानदंड मार्गदर्शी निर्देश हैं, और फर्म को उनके द्वारा साइट पर किए जाने वाले कार्य के लिए आवश्यक सभी व्यवस्थाएं करनी होंगी।
पृष्ठ 70 हम समझते हैं कि यह शोधन-क्षमता प्रमाण पत्र से संबंधित है। फर्म को स्पष्ट किया गया कि बैंकर द्वारा जारी किए जाने वाले दस्तावेज का प्रारूप अनुलग्नक C में संलग्न है, और उसमें निहित जानकारी बोलीदाताओं के बैंकरों द्वारा उचित रूप से भरी जानी चाहिए।
पृष्ठ 81 कृपया पुष्टि करें कि क्या यह जमा करना आवश्यक है क्योंकि कार्य मौजूदा प्रणाली के उन्नयन का है। फर्म को स्पष्ट किया गया कि इच्छुक बोलीदाताओं को बैंक के निर्धारित प्रारूप में अनुलग्नकों में उल्लिखित सभी दस्तावेज जमा करने होंगे।

उपरोक्त के अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट किया गया कि बयाना जमा राशि (ईएमडी), बैंक गारंटी (बीजी) या डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के रूप में सभी बोलीदाताओं द्वारा निविदा जमा करने की अंतिम तिथि को अर्थात् 15 अक्टूबर 2026 को दोपहर 2:00 बजे तक, भारिबैं, फोर्ट, मुंबई में केंद्रीय कार्यालय भवन, परिसर विभाग, 5वीं मंजिल पर व्यक्तिगत रूप से जमा किया जाना चाहिए।

3. निविदा/ बोली दस्तावेज की शर्तें, नियम और विनिर्देश उन्हें बोली-पूर्व बैठक के कार्यवृत्त में सुधार द्वारा/ शुद्धिपत्र में अन्यथा निर्दिष्ट या स्पष्ट किए जाने तक यथावत रहेंगे।

4. बोली-पूर्व बैठक के यह कार्यवृत्त निविदा / बोली दस्तावेज और करार/ संविदा का भाग होंगे।

5. बोलीदाताओं द्वारा बोलियां जमा करना निविदा/ बोली दस्तावेज और उपरोक्त संशोधन / स्पष्टीकरणों के अनुरूप माना जाएगा।


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