भा.रि.बैंक/2025-26/71
ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.08
05 अगस्त 2025
सेवा में
सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक
महोदया/महोदय
भारतीय रुपये (INR) में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का निपटान
प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों (एडी) का ध्यान दिनांक 11 जुलाई 2022 के ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 10 के पैरा 10 की ओर आकृष्ट किया जाता है।
2. समीक्षा के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमोदन लिए बिना पारदेशीय प्रतिनिधि बैंकों के विशेष रुपया वास्ट्रो खाते (एसआरवीए) खोलने की अनुमति दी जाए।
3. उपरोक्त निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत कराएँ।
4. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और ये किसी अन्य विधि / कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति / अनुमोदन, यदि कोई हों, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं।
भवदीय,
(एन. सेंथिल कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक |