आरबीआई/2025-26/97
विवि.एएमएल.आरईसी.61/14.06.001/2025-26
14 नवंबर 2025
सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
महोदया/महोदय,
यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 02 प्रविष्टियों को सूची से हटाना
कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 25 फरवरी 2016 (14 अगस्त 2025 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश का पैरा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51(ए) और उसमें किए गए संशोधन के अनुसार उनके पास आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता न हो जिनके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा इकाइयों की सूची में शामिल है।”
2. इस संबंध में, विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार द्वारा 06 नवंबर 2025 को जारी यूएनएससी प्रेस विज्ञप्ति एससी /16214 के बारे में सूचित किया है, जिसमें सुरक्षा परिषद समिति द्वारा इराक और लेवेंट में इस्लामिक राज्य (आईएसआईएल/दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची से दो व्यक्तियों को हटाने का निर्णय लिया गया है।
2.1 समिति ने सीरियाई अरब गणराज्य और आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध व्यवस्था से संबंधित अपने पिछले प्रस्तावों को याद करते हुए, जिनमें 1267 (1999), 1989 (2011), 2178 (2014), 2253 (2015), 2368 (2017), 2396 (2017), 2462 (2019), 2664 (2022), 2734 (2024), और 2761 (2024), साथ ही इसके संकल्प 2254 (2015) में सन्निहित मुख्य सिद्धांतों और उद्देश्यों को शामिल किया, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय VII के अंतर्गत संकल्प 2799 (2025) को अपनाया:
Deciding that Ahmed al-Sharaa, included on the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List as Ahmad Hussain Al-Sharaa (QDi.317), and Anas Hasan Khattab (QDi.336) are delisted from the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List.
3. दिनांक 06 नवंबर 2025 को जारी प्रेस विज्ञप्ति https://press.un.org/en/2025/sc16214.doc.htm पर देखी जा सकती है।
प्रतिबंध उपायों और छूटों का विवरण निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267#further_information
4. उपर्युक्त को देखते हुए, विनियमित संस्थाओं (आरई) को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 02 फरवरी 2021 (22 अप्रैल 2024 को संशोधित) यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रियाओं का सख्ती से अनुपालन करें तथा अपने ग्राहक को जानिए पर हमारे मास्टर निदेश के पैरा 51 के अनुसार उचित कार्यवाही करें।
5. आईएसआईएल (दाएश), अल-कायदा और तालिबान से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं की अद्यतन सूची निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:
www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/materials
6. इसके अलावा, गृह मंत्रालय (एमएचए) के अनुदेशों के अनुसार, किसी भी विनियमित संस्था (आरई) द्वारा असूचीयन (डीलिस्टिंग) के लिए प्राप्त किसी भी अनुरोध को विचार के लिए संयुक्त सचिव (सीटीसीआर), एमएचए को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अग्रेषित किया जाना आवश्यक है। सुरक्षा परिषद की आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा मंजूरी सूची से हटाए जाने की मांग करने वाले व्यक्ति, समूह, उपक्रम या संस्थाएं एक स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकपाल को असूचीयन के लिए अपना अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा नियुक्त किया गया है। अधिक विवरण निम्न यूआरएल पर उपलब्ध हैं:
https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson/application
7. आरई को सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त यूएनएससी संप्रेषणों पर ध्यान दें और सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें।
भवदीया,
(वीणा श्रीवास्तव)
मुख्य महाप्रबंधक |