भारिबैं/2025-26/08
विवि.सीएपी.आरईसी.2/21.06.201/2025-26
01 अप्रैल 2025
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
महोदया/महोदय,
मास्टर परिपत्र - बासल III पूंजी विनियमावली
कृपया 01 अप्रैल 2024 का मास्टर परिपत्र सं. विवि.सीएपी.आरईसी.4/21.06.201/2024-25 देखें, जिसमें बासल III पूंजी पर्याप्तता पर उस अवधि तक बैंकों को जारी किये गये विवेकपूर्ण दिशानिर्देश समेकित किये गये हैं।
2. उपर्युक्त मास्टर परिपत्र में निहित अनुदेशों को आज की तारीख तक जारी प्रासंगिक दिशानिर्देशों को शामिल करते हुए उचित रूप से अद्यतन/संशोधित किया गया है। इस मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची अनुबंध 26 में निहित है।
3. पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के लिए लघु वित्त बैंक तथा भुगतान बैंक अपने संबंधित लाइसेंसिंग दिशानिर्देश और रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिचालन दिशानिर्देश देखें।
भवदीया
(उषा जानकीरामन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
संलग्नक: यथोक्त |