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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – इनोवेटिव को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली– अवधि बढ़ाना

1 अक्तूबर 2026

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश –
इनोवेटिव को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली– अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत इनोवेटिव को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को दिनांक 3 जुलाई 2025 के निदेश सं. DEL.DOS.EXG_SSM.No.S143/12-10-005/2025-2026 के माध्यम से 4 जुलाई 2025 को कारोबार समय की समाप्ति से 4 जनवरी 2026 को कारोबार समय की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 29 जून 2026 के निदेश सं. DOR.MON.D-19/12-28-123/2026-2027 के माध्यम से बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 4 अक्तूबर 2026 को कारोबार समय की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त निदेश को 4 अक्तूबर 2026 को कारोबार समय की समाप्ति से 4 जनवरी 2027 को कारोबार समय की समाप्ति तक अगले तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाता है, जो कि समीक्षाधीन होगा।

3. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपर्युक्त अवधि बढ़ाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।

4. संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

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