आरबीआई/2025-26/57
सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.संख्या एस 168/31-12-011/2025-2026
16 जून 2025
सभी एजेंसी बैंक
महोदया/महोदय,
एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी कारोबार का संचालन - एजेंसी कमीशन का भुगतान पर मास्टर परिपत्र के माध्यम से जारी निर्देशों की समीक्षा
कृपया एजेंसी कमीशन के दावों से संबंधित एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी कारोबार का संचालन - एजेंसी कमीशन का भुगतान पर मास्टर परिपत्र दिनांक 1 अप्रैल 2025 का संदर्भ लें।
2. एजेंसी कमीशन दरों की समीक्षा की गई है और उन्हें संशोधित किया गया है। तदनुसार, उपर्युक्त मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 13 को निम्नानुसार पढ़ा जा सकता हैः
एजेंसी कमीशन के लिए दरें
13. एजेंसी बैंक करार के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अपने द्वारा निर्धारित दरों पर एजेंसी कमीशन का भुगतान करता है। 1 अप्रैल 2025 से लागू दरें इस प्रकार हैंः
क्र.सं. |
लेन-देन का प्रकार |
इकाई |
संशोधित दर |
ए. |
(i) |
प्राप्तियां - भौतिक मोड |
प्रति लेन-देन |
₹40/- |
|
(ii) |
प्राप्तियां - ई-मोड |
प्रति लेन-देन |
₹12/- |
बी. |
पेंशन भुगतान |
प्रति लेन-देन |
₹80/- |
सी. |
पेंशन के अलावा अन्य भुगतान |
प्रति ₹100 का टर्नओवर |
7 पैसे प्रति ₹100 |
3. उपरोक्त के अलावा, यह निर्णय लिया गया है कि एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी भुगतान लेनदेन पर एजेंसी कमीशन का भुगतान किया जा सकता है, सिवाय उन लेनदेन के जो पूर्व वित्तपोषित हैं या जहां सरकार द्वारा एजेंसी बैंकों को कुछ मुआवजे का भुगतान किया जाता है। तदनुसार, उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 8 (सी) को निम्नानुसार पढ़ा जा सकता हैः
‘’भुगतान जो पूर्व वित्तपोषित हैं या जहां संबंधित सरकार द्वारा कुछ मुआवजे का भुगतान किया जाता है‘’
5. उक्त मास्टर परिपत्र के अन्य सभी निर्देश अपरिवर्तित रहेंगे।
भवदीय
(सुभाष चंद)
महाप्रबंधक |
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