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बैंकिंग प्रणाली का विनियामक

बैंक राष्‍ट्रीय वित्‍तीय प्रणाली की नींव होते हैं। बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा एवं सुदृढता को सुनिश्चित करने और वित्‍तीय स्थिरता को बनाए रखने तथा इस प्रणाली के प्रति जनता में विश्‍वास जगाने में केंद्रीय बैंक महत्‍वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

अधिसूचनाएं


यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि हटाना

आरबीआई/2025-26/58
विवि.एएमएल.आरईसी.33/14.06.001/2025-26

16 जून 2025

सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी

महोदया/महोदय,

यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि हटाना

कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 25 फरवरी 2016 (12 जून 2025 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश के पैरा 51 देखें। निर्दिष्ट पैरा के अनुसार यह सूचित किया गया है कि "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि-‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (नि‍वारण) अधि‍नि‍यम, 1967 की धारा 51(ए) और उसमें किए गए संशोधन के अनुसार उनके पास आंतकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता नहीं होना चाहिए जिसके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा इकाइयो की सूची में शामिल हो।”

2. इस संबंध में, विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार द्वारा 09 जून 2025 की यूएनएससी प्रेस विज्ञप्ति एससी /16082 के बारे में सूचित किया है, जिसमें सुरक्षा परिषद समिति द्वारा आईएसआईएल (दाएश), अल-कायदा और संबंधित व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं से संबंधित संकल्प 1267 (1999), 1989 (2011) और 2253 (2015) के अनुसरण में सुरक्षा परिषद के संकल्प 1904 (2009) के अनुसरण में स्थापित लोकपाल के कार्यालय के माध्यम से प्रस्तुत इस नाम के लिए डी-लिस्टिंग अनुरोध और इस डी -लिस्टिंग अनुरोध पर लोकपाल की व्यापक रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची से नीचे की प्रविष्टि को हटा दिया गया। इस कारण, सुरक्षा संकल्प 2734 (2024) के अनुच्छेद 1 और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय VII के तहत अपनाई गई संपत्तियों की जब्ती, यात्रा प्रतिबंध और हथियार प्रतिबंध अब निम्नलिखित प्रविष्टि पर लागू नहीं होते हैं।

A. Individuals

QDi.328 Name: 1: HAJJAJ 2: BIN 3: FAHD 4: AL AJMI

Title: na Designation: na DOB: 10 Aug. 1987 POB: Kuwait Good quality a.k.a.: a) Hijaj Fahid Hijaj Muhammad Sahib al-Ajmi b) Hicac Fehid Hicac Muhammed Sebib al-Acmi c) Hajjaj bin-Fahad al-Ajmi d) Sheikh Hajaj al-Ajami e) Hajaj al-Ajami f) Ajaj Ajami Low quality

a.k.a.: na Nationality: Kuwait Passport no: na National identification no: na

3. संकल्प 2610 (2021) के अनुच्छेद 58 के अनुसार, समिति ने अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित यूआरएल पर उपर्युक्त प्रविष्टियों को सूचीबद्ध करने के कारणों का विवरणात्मक सारांश उपलब्ध कराया है:

www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries.

4. समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची से हटाए गए व्यक्तियों और संस्थाओं के नाम समिति की वेबसाइट पर “प्रैस विज्ञप्ति” अनुभाग में पाए जा सकते है। आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची के बारे में अन्य जानकारी समिति की वेबसाइट पर निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैं:

www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting.

5. उपर्युक्त के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति, दिनांकित 09 जून 2025, https://press.un.org/en/2025/sc16082.doc.htm पर देखी जा सकती है। इसके अलावा, सूची में संशोधन से संबंधित यूएनएससी की प्रेस विज्ञप्तियां निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैं: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/press-releases

6. प्रतिबंध उपायों और छूटों का विवरण निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267#further_information

7. उपर्युक्त को देखते हुए, विनियमित संस्थाओं (आरई) को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 02 फरवरी 2021 (22 अप्रैल 2024 को संशोधित) यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रियाओं का सख्ती से अनुपालन करें तथा अपने ग्राहक को जानिए पर हमारे मास्टर निदेश के पैरा 51 के अनुसार उचित कार्यवाही करें।

8. आईएसआईएल (दाएश), अल-कायदा और तालिबान से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं की अद्यतन सूची निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/materials

9. इसके अलावा ,गृह मंत्रालय (एमएचए) के अनुदेशों के अनुसार, किसी भी विनियमित संस्था (आरई) द्वारा असूचीयन (डीलिस्टिंग) के लिए प्राप्त किसी भी अनुरोध को विचार के लिए संयुक्त सचिव (सीटीसीआर), एमएचए को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अग्रेषित किया जाना आवश्यक है। सुरक्षा परिषद की आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा मंजूरी सूची से हटाए जाने की मांग करने वाले व्यक्ति, समूह, उपक्रम या संस्थाएं एक स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकपाल को असूचीयन के लिए अपना अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा नियुक्त किया गया है। अधिक विवरण निम्न यूआरएल पर उपलब्ध हैं:

https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson/application

10. आरई को सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त यूएनएससी संप्रेषणों पर ध्यान दें और सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय

(साईदत्त संग्राम केशरी प्रधान)
महाप्रबंधक

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