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गैर-बैंकिंग वित्‍तीय कंपनियां

यद्यपि यह भूमिका हमारी गतिविधियों का एक ऐसा पहलू है, जिसके संबंध में स्‍पष्‍ट रूप से कहीं उल्‍लेख तो नहीं है, किंतु अति महत्‍वपूर्ण गतिविधियों की श्रेणी में इसकी गिनती की जाती है। इसके अंतर्गत अर्थव्‍यवस्‍था के उत्‍पादक क्षेत्रों को ऋण उपलब्‍धता सुनिश्चित करना, देश की वित्‍तीय मूलभूत संरचना के निर्माण हेतु संस्‍थाओं की स्‍थापना करना, किफायती वित्‍तीय सेवाओं की सुलभता बढ़ाना तथा वित्‍तीय शिक्षण एवं साक्षरता को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं।

अधिसूचनाएं


सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) के लिए संशोधित मानदंड

आरबीआई/डीओआर/2024-25/135
विवि.एसटीआर.आरईसी.72/21.04.048/2024-25

29 मार्च 2025

सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित)
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक
सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित)

सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) के लिए संशोधित मानदंड

“ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण” पर मास्टर निदेश, 2021 दिनांक 24 सितंबर 2021 ("एमडी-टीएलई"), अन्य बातों के साथ-साथ, पात्र हस्तांतरणकर्ताओं द्वारा आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को ऋण के हस्तांतरण के लिए विवेकपूर्ण निष्पादन निर्धारित करता है। विशेष रूप से, एसआर के निवेशकों के लिए अतिरिक्त प्रावधान का प्रत्यावर्तन और मूल्यांकन मानदंड विस्तृत रूप से एमडी-टीएलई के पैराग्राफ 76, 77 और 77 ए में दिया गया है। वर्तमान में, ये प्रावधान सावरेन गारंटी वाले एसआर सहित सभी एसआर पर लागू होते हैं।

2. भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर के प्रति विभेदित दृष्टिकोण अपनाने की दृष्टि से, ऐसे एसआर के मूल्यांकन का विवेकपूर्ण निष्पादन निम्नानुसार होगा:

  1. यदि किसी ऋण को निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक मूल्य पर एआरसी में अंतरित किया जाता है, तो अतिरिक्त प्रावधान को अंतरित किए गए वर्ष में लाभ-हानि खाते में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, यदि बिक्री प्रतिफल में केवल नकद और भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर सम्मिलित हों। यद्यपि, एसआर के रूप में नकदरहित घटक को सीईटी 1 पूंजी से घटाया जाएगा और इस घटक से कोई लाभांश नहीं दिया जाएगा।

  2. ऐसे एसआर का मूल्यांकन आवधिक रूप से एआरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) की गणना करके ऐसे लिखतों के लिए प्राप्त रिकवरी रेटिंग के आधार पर किया जाएगा। तथापि, ऐसे निवेशों के उचित मूल्यांकन के कारण लाभ और हानि खाते में दर्ज प्राप्त किसी भी वसूल न किए गए अभिलाभ को सीईटी 1 पूंजी से घटाया जाएगा और इस प्रकार के वसूल न किए गए अभिलाभ पर लाभांश का भुगतान नहीं किया जाएगा।

  3. सरकारी गारंटी के अंतिम निपटान अथवा गारंटी अवधि की समाप्ति, इनमे से जो भी पहले हो, के बाद बकाया किसी भी एसआर का मूल्य एक रुपया (1) होगा।

  4. समाधान स्वरूप एसआर को किसी अन्य प्रकार के उपकरणों में परिवर्तित किए जाने पर ऐसे उपकरणों के लिए मूल्यांकन और प्रावधान, 7 जून 20191 को प्रकाशित “दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क” के अनुबंध 1 के पैरा 19 के तहत निर्धारित प्रावधानों द्वारा अधिशासित होंगे।

3. इस परिपत्र के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर से संबंधित सभी विद्यमान और परवर्ती निवेशों के लिए, संबंधित एसआर पर सरकार द्वारा उक्त गारंटी की वैधता के दौरान मान्य होंगे।

4. एमडी-टीएलई के संबंधित अद्यतन किए गए प्रावधान अनुबंध में दिए गए हैं।

भवदीय,

(वैभव चतुर्वेदी)
मुख्य महाप्रबंधक


अनुबंध

एमडी-टीएलई के पैरा 76 के बाद निम्नलिखित उप खंड जोड़ा जाएगा:

76ए: एमडी-टीएलई के पैराग्राफ 76 में निहित प्रावधानों के बावजूद, ऋणदाता संपूर्ण अतिरिक्त प्रावधान [अर्थात बिक्री प्रतिफल (-) एनबीवी] को अंतरित किए गए वर्ष में लाभ और हानि खाते में प्रत्यावर्तित सकते हैं यदि बिक्री प्रतिफल में केवल नकदी और भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर शामिल हैं।

बशर्ते, अतिरिक्त प्रावधान का नकदरहित घटक [अर्थात अतिरिक्त प्रावधान (-) अंतरण के समय प्राप्त नकद] की सीईटी 1 पूंजी से घटाया जाएगा, और इस घटक से कोई लाभांश का भुगतान नहीं किया जाएगा।

एमडी-टीएलई के पैरा 77 ए के बाद निम्नलिखित उप खंड जोड़ा जाएगा:

77बी: (i) एमडी-टीएलई के पैरा 77ए अथवा पैराग्राफ 77 के परंतुक में निहित प्रावधानों के बावजूद, भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर का मूल्यांकन आवधिक रूप से एआरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) की गणना करके ऐसे लिखतों के लिए प्राप्त रिकवरी रेटिंग के आधार पर किया जाएगा।

(ii) तथापि, इस तरह के निवेश के उचित मूल्यांकन के कारण लाभ और हानि खाते में दर्ज प्राप्त किसी भी वसूल न किए गए अभिलाभ को सीईटी 1 पूंजी से घटाया जाएगा और ऐसे वसूल न किए गए अभिलाभ से कोई लाभांश का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(iii) सरकारी गारंटी के अंतिम निपटान अथवा गारंटी अवधि की समाप्ति, इनमें से जो भी पहले हो, के बाद बकाया किसी भी एसआर का मूल्य 1 होगा।

(iv) समाधान के रूप में एसआर को किसी अन्य प्रकार के उपकरणों में परिवर्तित किया जाता है तो, ऐसे उपकरणों के लिए मूल्यांकन और प्रावधान, 7 जून 20192 को दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क के अनुबंध 1 के पैरा 19 के तहत निर्धारित प्रावधानों द्वारा अधिशासित होंगे।


1 यही सिद्धांत यथावश्यक परिवर्तनों सहित उन विनियमित संस्थाओं पर भी लागू होंगे जो वर्तमान में विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हैं।

2 यही सिद्धांत यथावश्यक परिवर्तनों सहित उन विनियमित संस्थाओं पर लागू होंगे जो वर्तमान में विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हैं।

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