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भुगतान और निपटान प्रणाली

अर्थव्‍यवस्‍था की समग्र दक्षता में सुधार करने में भुगतान और निपटान प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अंतर्गत राशि-मुद्रा, चेकों जैसी कागज़ी लिखतों के सुव्‍यवस्थित अंतरण और विभिन्‍न इलेक्‍ट्रॉनिक माध्‍यमों के लिए विभिन्‍न प्रकार की व्‍यवस्‍थाएं हैं।

अधिसूचनाएं


3 अक्तूबर 2025 को चेक ट्रंकेशन सिस्टम में विशेष समाशोधन

आरबीआई/2025-26/81
केका.डीपीएसएस.आरएलपीडी.सं.एस 680/04-07-001/2025-2026

26 सितंबर 2025

चेक ट्रंकेशन सिस्टम में भाग लेने वाले बैंकों के
अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम

महोदया / प्रिय महोदय,

3 अक्तूबर 2025 को चेक ट्रंकेशन सिस्टम में विशेष समाशोधन

कृपया 13 अगस्त 2025 के ‘चेक ट्रंकेशन सिस्टम में निरंतर समाशोधन और प्राप्ति पर निपटान की शुरुआत’ से संबंधित परिपत्र केका. डीपीएसएस.आरएलपीडी.सं.एस 536/04-07-001/2025-2026 का संदर्भ लें, जिसमें यह सलाह दी गई है कि चरण 1 को 4 अक्तूबर 2025 को लागू किया जाएगा।

2. निरंतर समाशोधन की ओर परिवर्तन को सुगम बनाने के लिए, 3 अक्तूबर 2025 को चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) में सत्र समय को संशोधित करने और विशेष समाशोधन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

दिन सत्र विवरण समय
3 अक्तूबर 2025 (शुक्रवार) 1 अक्तूबर 2025 की प्रस्तुति हेतु वापसी सत्र पूर्वाह्न 8:00 बजे से 10:00 बजे तक
विशेष समाशोधन प्रस्तुति सत्र पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक
विशेष समाशोधन वापसी सत्र अपराह्न 05:00 बजे से 08:00 बजे तक

3. 1 अक्तूबर 2025 को की गई प्रस्तुति हेतु 3 अक्तूबर 2025 के वापसी सत्र समाप्त होने के पश्चात, उस दिन सीटीएस में कोई नियमित समाशोधन सत्र नहीं होगा। सभी प्रकार के लिखत केवल विशेष समाशोधन में ही स्वीकार किए जाएँगे।

4. 3 अक्तूबर 2025 को होने वाले विशेष समाशोधन के लिए, बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे समाशोधन प्रकार "99" और सत्र संख्याएँ "21" (प्रस्तुति के लिए) और "22" (वापसी के लिए) का उपयोग करें। किसी अन्य समाशोधन प्रकार और सत्र संख्या के साथ प्रस्तुत किए गए लिखतों को विशेष समाशोधन सत्र से नहीं जोड़ा जाएगा।

5. विशेष समाशोधन में प्रस्तुति और वापसी, दोनों सत्रों के लिए निपटान पारित किया जाएगा। बैंकों को विशेष समाशोधन से उत्पन्न होने वाले निपटान दायित्वों को पूरा करने के लिए अपने निपटान खाते में पर्याप्त शेष राशि बनाए रखनी है।

6. प्रायोजक बैंक इस परिपत्र की विषय-वस्तु को अपने उप-सदस्यों के ध्यान में लाएं।

7. यह निदेश भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (अधिनियम 51, 2007) की धारा 18 के साथ धारा 10 (2) के अंतर्गत जारी किया गया है।

भवदीय,

(सौरभ नाथ)
मुख्य महाप्रबंधक

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