कार्यपालक निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुंबई
रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 (आरबी-आईओएस, 2021)
अधिसूचना
संदर्भ.के.का.सीईपीडी.पीआरएस.सं.S684/13-55-001/2025-2026
07 अक्तूबर 2025
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और दिनांक 05 अगस्त 2022 की अधिसूचना सीईपीडी.पीआरडी.सं.एस544/13.01.001/2022-23 में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में है, एतद्द्वारा निदेश देता है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में परिभाषित राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों को भी रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 (योजना) के प्रयोजन के लिए एक 'विनियमित संस्था' माना जाएगा।
2. तदनुसार, यह योजना राज्य सहकारी बैंकों एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों पर लागू होगी, सिवाय उस सीमा तक जो योजना के अंतर्गत विशेष रूप से अपवर्जित है।
3. यह अधिसूचना 01 नवंबर 2025 से प्रभावी होगी।
4. इस समावेशन के साथ, योजना के अंतर्गत निम्नलिखित विनियमित संस्थाएँ शामिल हैं:
क. सभी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और गैर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक जिनकी जमा राशि पिछले वित्त वर्ष के लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र की तारीख को ₹50 करोड़ और उससे अधिक हैं;
ख. सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों को छोडकर) जो (क) जमा स्वीकारने हेतु प्राधिकृत हैं; या (ख) जिनके ग्राहक इंटरफ़ेस हैं और जिनकी अस्तियाँ पिछले वित्त वर्ष के लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र की तारीख को ₹100 करोड़ और उससे अधिक हैं;
ग. योजना के अंतर्गत परिभाषित सभी भुगतान प्रणाली प्रतिभागी; तथा
घ. साख सूचना कंपनियाँ
(नीरज निगम) |
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