भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई - 400001
अधिसूचना सं. फेमा.3(आर)(4)/2025-आरबी
06 अक्तूबर 2025
विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना एवं उधार देना) (संशोधन) विनियमावली, 2025
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (2) तथा धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना एवं उधार देना) विनियमावली, 2018 (दिनांक 17 दिसंबर 2018 की अधिसूचना सं. फेमा 3(आर)/2018-आरबी), (जिसे इसके पश्चात ‘मूल विनियमावली’ कहा गया है), में निम्नलिखित संशोधन करता है; अर्थात:
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना एवं उधार देना) (संशोधन) विनियमावली, 2025 कहा जाएगा।
(2) यह विनियमावली सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।
2. मूल विनियमावली में, विनियमन 7 उप-विनियमन ए में, खंड (iii) के बाद निम्नलिखित खंड (iv) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-
“प्राधिकृत व्यापारी (एडी) बैंक, भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को जो कि भूटान, नेपाल या श्रीलंका के निवासी हैं, जिसमें इन क्षेत्राधिकारों के बैंक भी शामिल हैं, सीमा पार व्यापार लेनदेन के लिए भारतीय रुपये में उधार प्रदान कर सकते है।“
(डॉ. आदित्य गेहा)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
फूटनोट: मूल विनियमावली दिनांक 17 दिसंबर 2018 को जी.एस.आर. सं. 1213(ई) के तहत सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुई थी, तत्पश्चात निम्नानुसार द्वारा संशोधित, अर्थात्;:
अधिसूचना जी.एस.आर. सं.163(ई) दिनांक 26.02.2019
अधिसूचना सं. फेमा.3(आर)(2)/2021-आरबी दिनांक 24.05.2021
अधिसूचना सं. फेमा.3(आर)(3)/2022-आरबी दिनांक 28.07.2022 |