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वित्तीय बाजार

सुचारू ढ़ंग से कार्य करने वाले, चलनिधि युक्त और लचीले वित्तीय बाजार मौद्रिक नीति अंतरण और भारत के विकास के वित्तपोषण में अपरिहार्य जोखिमों के आवंटन और अवशोषण में सहायता करते हैं।

अधिसूचनाएं


विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक
(वित्तीय बाज़ार विनियमन विभाग)
(केन्द्रीय कार्यालय)
अधिसूचना

मुंबई, 29 सितंबर, 2025

विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2025

सं.फेमा.396(4)/2025-आरबी. — विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ए) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) विनियमावली, 2019 (अधिसूचना सं फेमा.396/2019-आरबी दिनांक 17 अक्टूबर, 2019) (इसके पश्चात इसे 'मूल विनियमावली' कहा गया है) में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात्: –

1. लघु शीर्षक और प्रवर्तन

(i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2025 कहा जाएगा।

(ii) ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. मूल विनियमावली की अनुसूची 1 में संशोधन

(i) मूल विनियमावली की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 1 में, उप-पैराग्राफ 'ई' को, निम्नलिखित से प्रस्थापित किया जाएगा:-

"ई. विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियमावली, 2016 के विनियमन 7(1) के अनुसार रुपया खाता रखने वाले भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों को अनुमति

भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियमावली, 2016 के विनियमन 7 (1) के अनुसार रुपया खाता रखते हैं, रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों / ट्रेजरी बिलों और किसी भारतीय कंपनी द्वारा निर्गम किए गए अपरिवर्तनीय डिबेंचरों/ बॉन्डों एवं वाणिज्यिक पत्रों की खरीद या बिक्री कर सकते हैं।"

(ii) मूल विनियमावली की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 2 में, खंड (4ए) को निम्नलिखित से प्रस्थापित किया जाएगा:-

"(4ए) इस अनुसूची के पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (ई) के अनुसार भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा की गई खरीदो के लिए प्रतिफल की राशि का भुगतान, विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियमावली, 2016 के विनियमन 7 (1) के अनुसार उनके रुपये के खाते में धारित निधियों में से किया जाएगा।"

(डिम्पल भांडिया)
मुख्य महाप्रबंधक

फुटनोट:- मूल विनियमावली शासकीय राजपत्र में दिनांक 17 अक्टूबर, 2019 को जी.एस.आर. सं. 796 (ई) के तहत भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित की गयी थी और निम्नानुसार संशोधित की गयी थी:

1. दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 की अधिसूचना सं. फेमा 396 (1)/2021-आरबी [विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2021] जिसे भारत के राजपत्र [असाधारण, भाग III-धारा 4] में, राजपत्र आईडी सीजी-एमएच-ई-21102021-230591 दिनांक 21.10.2021 के माध्यम से प्रकाशित किया गया।

2. दिनांक 16 अक्टूबर, 2023 अधिसूचना सं. फेमा 396 (2)/2023-आरबी [विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2023] जिसे भारत के राजपत्र [असाधारण, भाग III-धारा 4] में, राजपत्र आईडी सीजी-डीएल-ई-21102023-249619 दिनांक 20.10.2023 के माध्यम से प्रकाशित किया गया।

3. दिनांक 02 अगस्त, 2025 अधिसूचना सं. फेमा 396 (3)/2024-आरबी [विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) (तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2024] जिसे भारत के राजपत्र [असाधारण, भाग III-धारा 4] में, राजपत्र आईडी सीजी- एमएच-ई-10082024-256254, दिनांक 07.08.2024 के माध्यम से प्रकाशित किया गया।

[असाधारण, भाग III-धारा 4] में, राजपत्र आईडी सीजी-एमएच-ई-01102025-266586 दिनांक 30.09.2025 के माध्यम से प्रकाशित
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