भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई – 400001
अधिसूचना सं. फेमा.23(आर)/(7)/2025-आरबी
13 नवंबर 2025
विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2025
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 7, धारा 8 और धारा 47 की उप-धारा (2), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 [दिनांक 12 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं.फेमा 23(आर)/2015-आरबी], (जिसे इसके पश्चात ‘मूल विनियमावली’ कहा गया है), में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-
(i) इस विनियमावली को विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2025 कहा जाएगा।
(ii) यह विनियमावली सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।
2. विनियम 9 में संशोधन:-
मूल विनियमावली में, विनियम 9 के -
(i) उप-विनियम (1) में, 'नौ महीने' शब्दों के स्थान पर 'पंद्रह महीने' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
(ii) उप-विनियम (2), खंड (क) में, 'नौ महीने' शब्दों के स्थान पर 'पंद्रह महीने' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
3. विनियम 15 में संशोधन:-
मूल विनियमावली में, विनियम 15 के -
(i) उप-विनियम (1), खंड (i) में, 'एक वर्ष' शब्दों के स्थान पर 'तीन वर्ष' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
(ii) उप-विनियम (1) के परन्तुक में, 'एक वर्ष' शब्दों के स्थान पर, 'तीन वर्ष' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
(iii) उप-विनियम (2) में, 'एक वर्ष' शब्दों के स्थान पर, 'तीन वर्ष' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
(रोहित पी. दास)
क्षेत्रीय निदेशक
पाद टिप्पणी: मूल विनियमावली भारत सरकार के सरकारी राजपत्र- असाधारण – भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) दिनांक 12.01.2016-जीएसआर संख्या 19 (ई), में प्रकाशित की गयी थी और इसे बाद में निम्नानुसार संशोधन किए गए:
i. जीएसआर संख्या 635 (ई) दिनांक 23.06.2017
ii. फेमा 23(R)/(2)/2019-आरबी दिनांक 03 दिसंबर 2019
iii. फेमा 23(R)/(3)/2020-आरबी दिनांक 31 मार्च 2020
iv. फेमा 23(R)/(4)/2021-आरबी दिनांक 08 जनवरी 2021
v. फेमा 23(R)/(5)/2021-आरबी दिनांक 08 सितंबर 2021
vi. फेमा 23(R)/(6)/2025-आरबी दिनांक 24 जून 2025 |