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गैर-बैंकिंग वित्‍तीय कंपनियां

यद्यपि यह भूमिका हमारी गतिविधियों का एक ऐसा पहलू है, जिसके संबंध में स्‍पष्‍ट रूप से कहीं उल्‍लेख तो नहीं है, किंतु अति महत्‍वपूर्ण गतिविधियों की श्रेणी में इसकी गिनती की जाती है। इसके अंतर्गत अर्थव्‍यवस्‍था के उत्‍पादक क्षेत्रों को ऋण उपलब्‍धता सुनिश्चित करना, देश की वित्‍तीय मूलभूत संरचना के निर्माण हेतु संस्‍थाओं की स्‍थापना करना, किफायती वित्‍तीय सेवाओं की सुलभता बढ़ाना तथा वित्‍तीय शिक्षण एवं साक्षरता को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं।

प्रेस प्रकाशनी


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भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 एनबीएफ़सी के पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किए

11 नवंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 एनबीएफ़सी के पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र को निरस्त कर दिया है।

क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख निरस्तीकरण आदेश की तारीख
1 जंबो फिनवेस्ट (इंडिया) लिमिटेड 102, कंचन अपार्टमेंट, एल.बी.एस कॉलेज के सामने, तिलक नगर, राजा पार्क, जयपुर, राजस्थान-302004 बी-10.00186 24 अक्तूबर 2011 14 अक्तूबर 2025
2 चैंपियन एग्रो फाइनेंस लिमिटेड ए/1/301, श्री अपार्टमेंट, वेरावल मेन रोड, वेरावल (शापर), कोटडा सांगानी, राजकोट, गुजरात–360024 01.00252 2 अगस्त 2010 15 अक्तूबर 2025

अतः ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं करेंगी।

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

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