11 नवंबर 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 एनबीएफ़सी के पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किए
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र को निरस्त कर दिया है।
| क्र. सं. |
कंपनी
का नाम |
पंजीकृत कार्यालयीन
पता |
पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं. |
पंजीकरण
प्रमाणपत्र जारी
करने की तारीख |
निरस्तीकरण आदेश की तारीख |
| 1 |
जंबो फिनवेस्ट (इंडिया) लिमिटेड |
102, कंचन अपार्टमेंट, एल.बी.एस कॉलेज के सामने, तिलक नगर, राजा पार्क, जयपुर, राजस्थान-302004 |
बी-10.00186 |
24 अक्तूबर 2011 |
14 अक्तूबर 2025 |
| 2 |
चैंपियन एग्रो फाइनेंस लिमिटेड |
ए/1/301, श्री अपार्टमेंट, वेरावल मेन रोड, वेरावल (शापर), कोटडा सांगानी, राजकोट, गुजरात–360024 |
01.00252 |
2 अगस्त 2010 |
15 अक्तूबर 2025 |
अतः ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी।
(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1486
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