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उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण

हमारी ग्राहक पहुंच नीति का लक्ष्य आमजनता को सूचना प्रदान करना है जिससे कि वे बैंकिंग सेवाओं के संबंध में अपनी अपेक्षाओं, विकल्पों और अधिकारों तथा बाध्यताओं के बारे में जान सकें। हमारे ग्राहक सेवा प्रयासों को ग्राहक के अधिकारों की रक्षा करने, ग्राहक सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने और संपूर्ण बैंकिंग क्षेत्र और रिज़र्व बैंक में शिकायत निवारण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए डिजाइन किया गया है।

प्रेस प्रकाशनी


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आरबीआई ने मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (विनियमित संस्थाओं के लिए आंतरिक ओम्बड्समैन) निदेश, 2025 के मसौदे पर जन सामान्य से टिप्पणियाँ आमंत्रित की

7 अक्तूबर 2025

आरबीआई ने मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (विनियमित संस्थाओं के लिए आंतरिक ओम्बड्समैन)
निदेश, 2025 के मसौदे पर जन सामान्य से टिप्पणियाँ आमंत्रित की

रिज़र्व बैंक ने आज मास्टर निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक (विनियमित संस्थाओं के लिए आंतरिक ओम्बड्समैन) निदेश, 2025 का मसौदा जारी किया।

2. रिज़र्व बैंक ने 29 दिसंबर 2023 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (विनियमित संस्थाओं के लिए आंतरिक ओम्बड्समैन) निदेश, 2023 के माध्यम से, विभिन्न विनियमित संस्थाओं (आरई) में अस्वीकृत की जा रही ग्राहक शिकायतों की निष्पक्ष समीक्षा हेतु आंतरिक ओम्बड्समैन व्यवस्था को संस्थागत रूप दिया है। आंतरिक ओम्बड्समैन के कामकाज को और मज़बूत बनाने के लिए मौजूदा निदेशों की समग्र समीक्षा की गई है ताकि विनियमित संस्थाओं के स्तर पर ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित और सार्थक समाधान किया जा सके।

3. निदेशों के मसौदा पर जन सामान्य/ हितधारकों से 28 अक्तूबर 2025 तक टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं। टिप्पणियां/ प्रतिक्रिया रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध 'कनेक्ट 2 रेगुलेट' खंड के अंतर्गत उपलब्ध लिंक के माध्यम से या ईमेल द्वारा प्रस्तुत की जा सकती हैं या वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकती हैं:

मुख्य महाप्रबंधक
उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक
पहली मंज़िल, अमर बिल्डिंग
फोर्ट, मुंबई - 400 001

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

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