आरबीआई/2025-26/69
विवि.आरईटी.आरईसी.41/12.07.160/2025-26
जुलाई 25, 2025
सभी बैंक
महोदया/महोदय
“अहमदनगर मर्चेंट्स कॉ-ओप. बैंक लिमिटेड, अहमदनगर” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना
यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 8 जुलाई 2025 को भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 12 जून 2025 की अधिसूचना सीओ.डीओआर.आरएयूजी.सं. एस2017/08.02.001/2025-26 के द्वारा “अहमदनगर मर्चेंट्स कॉ-ओप. बैंक लिमिटेड, अहमदनगर” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है।
भवदीय,
(मनोरंजन पाढ़ी)
मुख्य महाप्रबंधक |