प्रश्न.1 क्या यह परिपत्र सभी ऋण उत्पादों पर लागू होता है या केवल वैयक्तिक ऋणों पर?
उत्तर. यह परिपत्र केवल सभी समान आवधिक किस्त आधारित वैयक्तिक ऋणों पर लागू है। यह परिपत्र अन्य प्रकार के ऋणों पर लागू नहीं है। वैयक्तिक ऋण की परिभाषा के लिए दिनांक 04 जनवरी 2018 को “एक्सबीआरएल रिटर्न्स - बैंकिंग सांख्यिकी का सुसंगतिकरण” पर रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.99/08.13.100/2017-18 का संदर्भ लिया जा सकता है।
प्रश्न.2 परिपत्र के पैराग्राफ 2(i) और पैराग्राफ 4 के अनुसार, विनियमित संस्थाओं को सूचित किया गया है कि वे अस्थायी दर वाले वैयक्तिक ऋणों में, स्वीकृति के समय तथा ऋण की अवधि के दौरान, ईएमआई पर ब्याज दर के पुनर्निर्धारण के प्रभाव के बारे में उधारकर्ताओं को सूचित करें। इस संदर्भ में, विनियमित संस्थाएं उधारकर्ता से कब और कितनी बार पत्राचार (संप्रेषण) करेंगी? पत्राचार की विषय-वस्तु क्या होगी?
उत्तर. परिपत्र में उधारकर्ताओं से पत्राचार को निम्नानुसार परिकल्पित किया गया है:
(ए) स्वीकृति के समय:
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वार्षिक ब्याज दर/वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर), जो भी लागू हो, मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) और ऋण करार में प्रकट की जाएगी।
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ऋण पर बेंचमार्क ब्याज दर में परिवर्तन का संभावित प्रभाव।
(बी) ऋण की अवधि के दौरान:
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इसके बाद, बाह्य बेंचमार्क दर के कारण ईएमआई/अवधि में किसी भी वृद्धि की सूचना दी जाएगी; तथा
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त्रैमासिक विवरण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें न्यूनतम अब तक वसूले गए मूलधन और ब्याज, ईएमआई राशि, शेष ईएमआई की संख्या तथा ऋण की अवधि के लिए वार्षिक ब्याज दर का प्रकटीकरण किया जाएगा।
प्रश्न.3 परिपत्र के पैराग्राफ 4 के अनुसार, विनियमित संस्थाओं को बढ़ती ब्याज दर परिदृश्य में ईएमआई में वृद्धि से निपटने के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों के बारे में सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया है। समान किस्त आधारित वैयक्तिक ऋण के संबंध में बढ़ती ब्याज दर चक्र के दौरान उधारकर्ताओं के लिए कौन से विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं?
उत्तर. जब भी किसी विशिष्ट ऋण श्रेणी, जैसे कि गृह ऋण, में उधारकर्ताओं के पूरे वर्ग के लिए संदर्भ बेंचमार्क में वृद्धि के कारण ब्याज दरों का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो आर.ई. द्वारा उधारकर्ताओं को निम्नलिखित विकल्प प्रदान किए जाएंगे:
(ए) या तो ईएमआई में वृद्धि अथवा ईएमआई को अपरिवर्तित रखते हुए ईएमआई की संख्या में वृद्धि, या दोनों विकल्पों का संयोजन;
(बी) ऋण के शेष भाग के लिए निश्चित ब्याज दर पर बदलना (स्विच करना); तथा
(सी) ऋण की शेष अवधि के दौरान किसी भी समय आंशिक अथवा पूर्ण रूप से पूर्व भुगतान करना।
प्रश्न.4 परिपत्र के पैराग्राफ 2(ii) के अंतर्गत उधारकर्ता को दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प यह है कि वह आर. ई. के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अस्थायी ब्याज दर ऋण से निश्चित ब्याज दर ऋण पर बदल (स्विच कर) सकता है। यदि विनियमित संस्थाओं के पास वर्तमान में किसी भी ऋण श्रेणी, जैसे कि आवास ऋण, में कोई निश्चित ब्याज दर वाला उत्पाद नहीं है, तो क्या विनियमित संस्थाओं के लिए ऐसा उत्पाद शुरू करना अनिवार्य है?
उत्तर. जी हाँ, विनियमित संस्थाओं को सभी समान किस्त आधारित वैयक्तिक ऋण श्रेणियों में अनिवार्य रूप से निश्चित ब्याज दर वाला उत्पाद उपलब्ध कराना होगा। जैसा कि परिपत्र के पैराग्राफ 2 (ii) में कहा गया है, विनियमित संस्थाएं ब्याज दरों के पुनर्निर्धारण के समय उधारकर्ताओं को अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार निश्चित दर पर बदलने (स्विच करने) का विकल्प प्रदान करेंगी।
प्रश्न.5 एक बार जब ग्राहक द्वारा अस्थायी ब्याज दर ऋण से निश्चित ब्याज दर ऋण पर स्विच करने का विकल्प चुन लिया जाता है, जैसा कि परिपत्र के पैराग्राफ 2(ii) के अंतर्गत अनुमत है, तो क्या आर.ई. को उधारकर्ता को फिर से अस्थायी दर ऋण पर स्विच करने का विकल्प देना आवश्यक है?
उत्तर. जी हाँ, परिपत्र का उद्देश्य ग्राहक को लागू प्रभार के अधीन अस्थायी दर ऋण से निश्चित दर ऋण अथवा इसके विपरीत स्विच करने हेतु लचीलापन प्रदान करना है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अंतर्गत विनियमित संस्था को यह निर्दिष्ट करना आवश्यक है कि उधारकर्ता को ऋण की अवधि के दौरान कितनी बार स्विच करने के विकल्प का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी।
प्रश्न.6 क्या परिपत्र का उद्देश्य केवल उन ऋणों को शामिल करना है जो बाह्य बेंचमार्क से जुड़े हैं अथवा आंतरिक बेंचमार्क (आधार दर /एमसीएलआर/बीपीएलआर) से जुड़े ऋणों को भी शामिल किया जाना है?
उत्तर. यह स्पष्ट किया जाता है कि परिपत्र में सभी समान किस्त आधारित वैयक्तिक ऋणों को शामिल किया गया है, भले ही वे बाहरी बेंचमार्क अथवा आंतरिक बेंचमार्क से जुड़े हों।
प्रश्न.7 क्या परिपत्र में दिए गए अनुदेश विनियमित संस्थाओं को ऋण को निश्चित ब्याज दर से अस्थायी ब्याज दर में तथा इसके विपरीत बदलने के लिए लागू प्रभार लगाने की अनुमति देते हैं?
उत्तर. जी हाँ, जैसा कि परिपत्र के पैराग्राफ 2 (iv) में कहा गया है, आर.ई. द्वारा अस्थायी से निश्चित ब्याज दर अथवा इसके विपरीत, ऋणों को स्विच करने के लिए लागू प्रभार और/अथवा स्विचओवर विकल्पों के प्रयोग के लिए प्रासंगिक कोई अन्य सेवा प्रभार/प्रशासनिक लागत लगाया जा सकता है, और इसे मंजूरी पत्र में पारदर्शी रूप से प्रकट किया जाएगा और साथ ही, आर.ई. द्वारा ऐसे प्रभारों /लागतों के संशोधन के समय भी प्रकटीकरण किया जाएगा।
लागू शुल्क, विनियमित संस्था के बोर्ड द्वारा अनुमोदित होंगे तथा मौजूदा अनुदेशों के अनुसार उनकी वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे।
प्रश्न.8 शहरी सहकारी बैंकों पर लागू मौजूदा अनुदेशों के अनुसार आवास ऋण के मामले में अधिकतम 20 वर्ष की अवधि की अनुमति है। परिपत्र के पैराग्राफ 2(ii) के अंतर्गत स्वीकृत विकल्पों में से एक विकल्प ऋण की अवधि बढ़ाना है। क्या शहरी सहकारी बैंकों को उधारकर्ता के आवास ऋण को, अस्थायी दर से निश्चित दर पर तथा इसके विपरीत स्विच करने के दौरान अथवा उधारकर्ता के ब्याज दरों के पुनर्निर्धारण के समय अस्थायी दर ऋण की अवधि बढ़ाने का विकल्प चुनने पर, ऋण की अवधी को 20 वर्ष से अधिक समय के लिए बढ़ाने की अनुमति है?
उत्तर. दिनांक 18 अगस्त 2023 के जारी परिपत्र “समान मासिक किस्तों (ईएमआई) पर आधारित वैयक्तिक ऋणों पर अस्थायी ब्याज दर को पुनर्निर्धारित करने” में निर्धारित विकल्पों को यूसीबी द्वारा प्रदान किए गए आवास ऋणों के लिए अनुमति दी जाएगी, जो कि 11 अप्रैल 2023 को ”यूसीबी के लिए आवास वित्त” पर मास्टर परिपत्र द्वारा निर्धारित विनियमों अथवा भविष्य में संशोधित नियमों के अधीन होंगे।
प्रश्न.9 क्या यह परिपत्र मौजूदा उधारकर्ताओं पर लागू होगा?
उत्तर. जी हाँ, यह परिपत्र मौजूदा उधारकर्ताओं पर भी लागू होगा। |