RBI/FED/2025-26/98
ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 15/2025-26
नवंबर 24, 2025
सभी अधिकृत व्यक्तियों को,
महोदय / महोदया,
फेमा, 1999, के तहत उल्लंघनों के समाधान के निर्देशों में संशोधन
अधिकृत व्यक्तियों का ध्यान फेमा, 1999 के तहत उल्लंघनों के समाधान पर मास्टर निर्देश, दिनांक 22 अप्रैल, 2025 की ओर आकर्षित किया जाता है।
2. शमन करने के लिए आवेदन शुल्क और 'जिस राशि के लिए उल्लंघन का शमन किया जाता है' (‘शमन राशि’) की प्राप्ति को सुचा रू बनाने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी), रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) के माध्यम से शमन करने के लिए आवेदन शुल्क और शमन राशि प्राप्त करने वाले खाते के विवरण में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, उपर्युक्त मास्टर निर्देश के अनुबंध I में संशोधन किया गया है ताकि संशोधित खाता विवरण शामिल किए जा सकें।
3. सभी अधिकृत व्यक्ति अपने ग्राहकों का ध्यान इस परिपत्र में दिए गए मार्गदर्शन की ओर आकर्षित करें।
4. इस परिपत्र में दिए गए निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के तहत जारी किए गए हैं और किसी अन्य कानून के तहत आवश्यक अनुमति/अनुमोदन से प्रभावित नहीं हैं।
आपका विश्वासी,
(डॉ. अदित्य गैहा)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक |