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अधिसूचनाएं

यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 01 प्रविष्टि में संशोधन

आरबीआई/2025-26/94
विवि.एएमएल.आरईसी.58/14.06.001/2025-26

24 अक्तूबर 2025

सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी

महोदया/महोदय,

यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 01 प्रविष्टि में संशोधन

कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 25 फरवरी 2016 (14 अगस्त 2025 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश के पैरा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि-‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (नि‍वारण) अधि‍नि‍यम, 1967 की धारा 51(ए) और उसमें किए गए संशोधन के अनुसार उनके पास आंतकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता नहीं होना चाहिए जिसके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा इकाइयो की सूची में शामिल हो।”

2. इस संबंध में, विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार द्वारा 21 अक्तूबर 2025 को जारी यूएनएससी प्रेस विज्ञप्ति एससी /16197 के बारे में सूचित किया है, जिसमें सुरक्षा परिषद समिति द्वारा आईएसआईएल (दाएश), अल-कायदा, और संबंधित व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं से संबन्धित संकल्प 1267 (1999), 1989 (2011) और 2253 (2015) के अनुसरण में नीचे निर्दिष्ट प्रविष्टियों में स्ट्राइकथ्रू और/या रेखांकित के साथ निर्दिष्ट संशोधनों को सुरक्षा परिषद संकल्प 2734 (2024) के पैरा 1 में निर्दिष्ट और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत अपनाए गए आस्तियां फ्रीज़ करने, यात्रा प्रतिबंध और हथियार प्रतिबंध के अधीन व्यक्तियों और संस्थाओं की अपनी आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में शामिल करने की मंजूरी दी गई है।

ए. व्यक्ति

QDi.065 Name: 1: ABD EL KADER 2: MAHMOUD 3: MOHAMED 4: EL SAYED

Name (original script): عبد القادر محمود محمد السيد

Title: na Designation: na DOB: 26 Dec. 1962 POB: Egypt Good quality a.k.a.: a) Es Sayed, Kader b) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed Low quality a.k.a.: na Nationality: Egypt Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 24 Apr. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 7 Jun. 2007, 16 May 2011, 1 May 2019, 15 Nov. 2021, 6 Oct. 2025, 21 Oct.2025) Other information: Italian Fiscal Code: SSYBLK62T26Z336L. Sentenced to 8 years imprisonment in Italy on 2 February 2004. Considered a fugitive from justice by the Italian authorities. Reportedly killed in the border region of Afghanistan and Pakistan in 2012. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 21 Feb. 2019. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 15 November 2021. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals.

3. संकल्प 2610 (2021) के अनुच्छेद 58 के अनुसार, समिति ने अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित यूआरएल पर उपर्युक्त प्रविष्टियों को सूचीबद्ध करने के कारणों का विवरणात्मक सारांश उपलब्ध कराया है:

www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries.

4. दिनांक 21 अक्तूबर 2025 को जारी प्रेस विज्ञप्ति https://main.un.org/securitycouncil/en/content/sc16197 पर देखी जा सकती है।

इसके अलावा, सूची में संशोधन से संबंधित यूएनएससी की प्रेस विज्ञप्तियां निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैं: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/press-releases

5. प्रतिबंध उपायों और छूटों का विवरण निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267#further_information

6. उपर्युक्त को देखते हुए, विनियमित संस्थाओं (आरई) को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 02 फरवरी 2021 (22 अप्रैल 2024 को संशोधित) यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रियाओं का सख्ती से अनुपालन करें तथा अपने ग्राहक को जानिए पर हमारे मास्टर निदेश के पैरा 51 के अनुसार उचित कार्यवाही करें।

7. आईएसआईएल (दाएश), अल-कायदा और तालिबान से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं की अद्यतन सूची निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/materials

8. इसके अलावा, गृह मंत्रालय (एमएचए) के अनुदेशों के अनुसार, किसी भी विनियमित संस्था (आरई) द्वारा असूचीयन (डीलिस्टिंग) के लिए प्राप्त किसी भी अनुरोध को विचार के लिए संयुक्त सचिव (सीटीसीआर), एमएचए को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अग्रेषित किया जाना आवश्यक है। सुरक्षा परिषद की आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा मंजूरी सूची से हटाए जाने की मांग करने वाले व्यक्ति, समूह, उपक्रम या संस्थाएं एक स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकपाल को असूचीयन के लिए अपना अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा नियुक्त किया गया है। अधिक विवरण निम्न यूआरएल पर उपलब्ध हैं:

https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson/application

9. आरई को सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त यूएनएससी संप्रेषणों पर ध्यान दें और सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(वीणा श्रीवास्तव)
मुख्य महाप्रबंधक

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